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    मकान में ही चल रही थी खाद-बीज निर्माण की इलीगल फैक्ट्री, छापा मारने पहुंच गए अधिकारी तो मची खलबली

    जिला कृषि विभाग ने कैराना में एक अवैध खाद-बीज फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने जिंक बैग पोटेशियम ड्रम और नीम तेल सहित कई सामान जब्त किए और फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री संचालक बकाउल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नकली खाद-बीज और कीटनाशक निर्माण की सूचना मिलने पर की गई।

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Thu, 28 Aug 2025 01:27 PM (IST)
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    कैराना में अवैध उर्वरक बनाने की फैक्ट्रीनुमा मकान पर छापेमारी के दौरान टीम। सौ. कृषि विभाग

    जागरण संवाददाता, शामली। जिले में नकली खाद-बीज और कीटनाशक निर्माण की सूचना मिलने पर जिला कृषि विभाग ने मंगलवार को देर रात कैराना में पहुंचकर अवैध तरीके से चलाई जा रही खाद बीज की फैक्ट्री पर छापेमारी की। 

    टीम ने जिंक बैग, पोटेशियम, ड्रम, नीम आयल समेत काफी संख्या में खाली बैग भी बरामद किए। अधिकारियों ने देर रात ही सामान को जब्त करते हुए फैक्ट्री की मकान पर सील लगा दी। प्रकरण में आरोपित फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करया गया है।

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    जिला कृषि विभाग की टीम ने कैराना के मुहल्ला ईदगाह रोड पर चल रही अवैध खाद-बीज फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बीते मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव को कैराना में नकली खाद बीज व कीटनाशक निर्माण की फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली। 

    कृषि अधिकारी ने त्वरित डीएम अरविंद कुमार चौहान एवं सीडीओ विनय कुमार तिवारी को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद डीएम ने प्रकरण में त्वरित टीम गठित कर छापेमारी करने के निर्देश दिए। 

    जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव, नायब तहसीलदार कैराना सतीश कुमार पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। यहां टीम ने ईदगाह रोड़ पर स्थित एक मकान में छापेमारी की। 

    मकान में अवैध रूप से उर्वरक का निर्माण एवं पैकिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि प्रथम दृष्टया निम्न स्तरीय गुणवत्ता के प्रतीत हो रहे थे। इस बाबत यहां बकाउल्ला पुत्र सनाउल्ला निवासी अफगानान कैराना से पूछताछ की गई। 

    यहां कोई स्टॉक रजिस्टर, अभिलेख और निर्माण का लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिला। छापेमारी के दौरान 100 बोतल नीम आयल, 40 लीटर के 20 खाली ड्रम, 20 खाली बोतलें, विभिन्न कंपनियों के पेस्टीसाइड के रेपर मिले। 

    जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक, यह प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति पेस्टीसाइड का भी अवैध रूप से निर्माण पैकिंग और वितरण का कार्य कर रहा है। 

    जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कोतवाली कैराना में आरोपित बकाउल्ला के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।

    टीम को छापेमारी में यह सामग्री हुई बरामद

    कृषि विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 19 बैग जिंक मटेरियल, पोटेशियम फुल वीआईजी सुपर ग्रेड, दो उम ग्रीन सीविर्ड, एक पैकिंग मशीन, सौ बोतल नीम आयल, तीस खाली बैग, बीस खाली बोतल, एक स्टूल, एक तोलने वाली मशीन व 40 लीटर के 20 ड्रम बरामद हुए है। 

    डीएम के अनुमोदन के पश्चात आरोपित बकाउल्ला खान निवासी मोहल्ला अफगानान कस्बा कैराना के विरुद्ध एफसीओ की धारा-07,19,35 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए-3(2) (डी) के अन्तर्गत धारा 3/7 तथा कीटनाशी अधिनियम-1988 की धारा-29(1) ए,बी,सी तथा धारा-13 एवं 23 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा-318, 345 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।