Shamli: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के रीजनल मैनेजर समेत दो पर 5.60 लाख का जुर्माना, इस वजह से उपभोक्ता का फैसला
शामली में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक उपभोक्ता का घर जल गया जिससे लाखों का नुकसान हुआ। उपभोक्ता आयोग ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी और सहकारी क्रय विक्रय समिति पर 5.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय कंपनी की तकनीकी खराबी और लापरवाही के कारण हुए हादसे के बाद सुनाया गया जिसमें उपभोक्ता के घर का सामान जल गया था।
जागरण संवाददाता, शामली। उपभोक्ता के गैस सिलेंडर लेने के दिन ही आग लगने से घर का सामान जल गया और लाखों रुपये का नुकसान हो गया। कंपनी की तकनीकी खराबी के कारण हादसा होने के बावजूद कंपनी के सर्विस स्टेशन, इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजे के दावे पर जवाब नहीं दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने निर्णय सुनाते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के रीजनल मैनेजर एवं सहकारी क्रय विक्रय समिति शामली पर 5.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं उपभोक्ता के मकान की क्षतिपूर्ति भी कराएंगे।
शामली के मुहल्ला नौ कुंआ रोड घेर बुखारी निवासी खुर्शीद अहमद ने 17 फरवरी 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। खुर्शीद ने अवगत कराया कि उसने सात अप्रैल 2016 को अपने गैस स्वीकृत कनेक्शन से सहकारी क्रय समिति गांधी गंज शामली से सिलेंडर प्राप्त किया था।
शाम सात बजे रसोई में लगाया और गैस चालू की। इसके तुरंत बाद ही सिलेंडर में आग लग गई और पूरे मकान में फैल गई, जिससे उसके घर में डिब्बे में रखे 3.60 लाख रुपये, फ्रिज, बर्तन, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, पंखा, मोबाइल, दीवार घड़ी समेत सोने-चांदी के जेवरात और खाने पीने का सामान जल गया।
उपभोक्ता ने इसकी सूचना फायरबिग्रेड को दी थी। कर्मचारियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया था। वाद में आरोप था कि कंपनी की तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कंपनी व सर्विस स्टेशन इंश्योरेंस कंपनी की है।
कंपनी सिक्योरिटी सभी प्रकार से गैस लीकेज या केमिकेल सिलेंडर की जांच पूर्ण रूप से उच्च पैमाने पर होती है, लेकिन कंपनी की सेवा में कमी, लापरवाही और सर्विस स्टेशन की त्रुटि के कारण उपभोक्ता के साथ घटना घटित हुई। इसके कारण उसे गहरा सदमा लगा है, और भाग्य श्री हास्पिटल मेरठ में इलाज चल रहा है। बताया कि उसने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर सहकारी समिति को घर में सिलेंडर के कारण लगी आग का मुआवजा मांगा, लेकिन प्रार्थना पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया।
17 मई को वाद की सुनवाई के बाद 18 मई को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने सदस्य अमरजीत कौर एवं अभिनव अग्रवाल की मौजूदगी में निर्णय सुनाया। इसमें स्पष्ट किया कि विपक्षी हिंदुस्तान आरएम लोनी गाजियाबाद व सहकारी क्रय विक्रय समिति शामली लीकेज सिलेंडर के कारण आग लगने और वादी के घर का सामान नष्ट होने तथा दीवारें व छत क्षतिग्रस्त होने की क्षतिपूर्ति एवं परिवादी को मानसिक आर्थिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच लाख रुपये वाद खर्च 10 हजार और 50 हजार रुपये का अर्थदंड राजकोष में जमा कराएंगे।
वादी के क्षतिपूर्ति कराने के बाद विपक्षी द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी बुढ़ाना रोड शामली व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मुजफ्फरनगर से बीमा क्लेम पाने के अधिकारी होंगे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि निर्धारित 45 दिवस के अंदर धनराशि जमा नहीं कराई गई तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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