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    Shahjahanpur News : 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के दो आरोपियों को हुई उम्रकैद, मासूम पीड़िता को 80 दिन में मिला न्याय

    शाहजहांपुर में कक्षा नौ की छात्रा से दुष्कर्म के दो दोषियों तसब्बर और कुंवरपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज मनोज कुमार सिद्धू ने 80 दिन में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। दोषियों ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया था। एक किशोर भी शामिल था।

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra Updated: Thu, 28 Aug 2025 07:09 PM (IST)
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    बलात्कार के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर ।  कक्षा नौ की छात्रा के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद बकी सजा सुनाई गई। अपर जिला जज मनोज कुमार सिद्धू ने ट्रायल शुरू होने के बाद मुकदमे की सुनवाई 80 दिन में पूरी करते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया। जबकि इसमें शामिल किशोर की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।

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    रोजा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी कक्षा नौ की छात्रा है। गांव से कुछ दूर वह गणित की कोचिंग पढ़ने जाती थी। 29 जनवरी को सुबह सात बजे जब वह कोचिंग जा रही थी। तभी पडरा सिकंदरपुर गांव निवासी तसब्बर ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर बेटी को रोक लिया और उसके गले पर चाकू लगाकर पास में ही जंगल में ले गए। वहां इन दोनों का तीसरा साथी फकरगंज निवासी कुंवरपाल पहले से मौजूद था।

    दुष्कर्म कर बनाया वीडियो

    तसब्बर और नाबालिग ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जबकि कुंवरपाल ने वीडियो बना लिया। बेटी की चीख सुनकर वहां पर एक युवक मदद के लिए पहुंचा तो उस पर भी चाकू तान दिया। इसके बाद उस युवक से भी बेटी के साथ दुष्कर्म कराकर वीडियो बना लिया। तसब्बर ने घर पर इस बारे में कुछ भी बताने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। जिस कारण बेटी ने घर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन तीन फरवरी को एक व्यक्ति की फेसबुक आइडी से इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    पुलिस ने तीनों के विरुद्ध बीएनएस में दुष्कर्म, आइटी एक्ट, पाक्सो सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके 24 मार्च को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां नौ जून से आरोपों पर सुनवाई शुरू हुई। अपर जिला जज मनोज कुमार सिद्धू ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध तसब्बर व कुंवरपाल को उम्रकैद व दोनों को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड सेे दंडित किया।