शाहजहांपुर: भाई का हत्यारा आजीवन कारावास, अदालत का बड़ा फैसला
शाहजहांपुर की एक अदालत ने पांच साल पहले हुए भाई की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आध ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खेत से सब्जी तोड़ने का आरोप लगाने पर तिलहर के सकुलिया गांव निवासी पातीराम ने विरोध किया तो बड़े भाई राजाराम ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पांच वर्ष पूर्व हुई घटना में मंगलवार को निर्णय आया, जिसमें न्यायालय ने दोषी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
सकुलिया गांव निवासी विमला ने बताया कि छह जून 2020 को पति पातीराम घर पर थे। शाम लगभग साढ़े छह बजे जेठ राजाराम वहां आया और पति को गालियां देना लगा। आरोप लगाने लगा कि पति ने उसके खेत से सब्जी तोड़ ली है। जब उन्होंने इससे इन्कार किया तो गालियां देने लगा। पति ने इस पर विरोध किया।
कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाया जा रह है गलत है, लेकिन जेठ ने एक न सुनी। उसने तमंचा निकाल लिया और गोली चला दी, जिससे पति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आठ जून को राजाराम को बिरियागंज चौराहे के पास से गिरप्तार किया।
प्राथमिकी दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जहां शासकीय अधिवक्ता शशि मोहन सिंह ने भाई की हत्या करने वाले को उसके कृत्य के लिए सख्त से सख्त सजा देने के लिए पैरवी की। उनके तर्क, गवाहों के बयान, साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर राजाराम को सजा सुनाई।

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