मासूम से छेड़छाड़ करने वाले को मिली 5 साल की सजा, शाहजहांपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
शाहजहांपुर में पाक्सो कोर्ट ने पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी श्रीकृष्ण को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार र ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पांच वर्ष की मासूम से छेड़छाड़ के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हालांकि बचाव पक्ष की ओर से तमाम दलील दी गईं, लेकिन न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सजा देते समय न्यायालय को उदारता या सहानुभूति नहीं प्रकट करनी चाहिए। कलान थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि नौ नवंबर 2020 को दोपहर 12 बजे उसकी बेटी घर के बाहर अकेली खेल रही थी।
तभी पड़ोस के रहने वाले श्रीकृष्ण ने उसे गलत नीयत से पकड़ लिया। पड़ोस में रहने वाली महिला ने यह देखा तो उनकी पत्नी को भी बुला लाई, जिस पर बच्ची को छोड़कर भाग गया। घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की व आरोपपत्र न्यायालय भेजा।
जहां इस मुकदमे का विचारण हुआ। पीड़िता व अन्य के बयान, शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने दोषी को पाक्सो सहित छेड़छाड़ की धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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