दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, दोस्त और बहन की गोली मारकर की थी हत्या; 11 साल बाद आया फैसला
शाहजहांपुर में 11 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के दोषी विपिन सक्सेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर अपनी दोस्त और उसकी बहन की हत्या करने का आरोप था। अदालत ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना 2014 में होली के दिन हुई थी जब विपिन ने रुपयों के विवाद में अखिलेश और प्रियंका को गोली मार दी थी।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बहन व दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज आशीष वर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 11 वर्ष पूर्व हुए इस दोहरे हत्याकांड में उन्होंने अर्थदंड भी लगाया है।
शहर के लाला तेली बजरिया मुहल्ला निवासी मुनिश्वर यादव ने बताया कि 23 मार्च 2014 को वह सुबह साढ़े नौ बजे अपने भाई अखिलेश उर्फ चंचल यादव के साथ उसके दोस्त विपिन सक्सेना के बाड़ूजई प्रथम स्थित घर होली मिलने गए थे। अखिलेश विपिन के साथ साड़ी का व्यापार करता था।
उन दोनों में रुपयों को लेकर कुछ विवाद हो गया। विपिन ने तमंचा निकालकर गोली चला दी जो अखिलेश के लगी। यह देख उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो विपिन ने उन पर भी फायर कर दिया, लेकिन गोली उन्हें न लगकर उसकी बहन प्रियंका को लगी।
इसके बाद विपिन को लोग पकड़ने दौड़े तो उसने पड़ोसी सचिन वर्मा को घर में घुसकर गोली मार दी। मुहल्ले के ही सतीश पर भी फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। अखिलेश व विपिन की बहन की मौके पर मृत्यु हो गई।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी के तर्क, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज ने विपिन को दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।