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    उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही हो गई मौत

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:25 PM (IST)

    शाहजहांपुर के पुवायां में मंडी समिति की बोलेरो ने बाइक सवार दलपति को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल हो गए। बोलेरो बिना व्यवसायिक पंजीकरण के चल रही थी और उस पर हूटर भी लगा था, जो नियमों का उल्लंघन है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

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    उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही हो गई मौत


    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पुवायां मंडी समिति में अनुबंध पर लगी बोलेरो ने बाइक सवार दलपति को पुलिस पिकेट के पास रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि उनके मामा समेत दो लोग घायल हो गए। चालक वाहन को छोड़कर भाग निकला। पुवायां के जडौली गांव निवासी दलपति बंडा क्षेत्र के ररुआ गांव निवासी रिश्तेदार बृजलाल की अंत्येष्टि में गए थे। उनके साथ क्षेत्र के गांव चौढेरा निवासी अजीत व इमलिया निवासी बुजुर्ग मामा गोकुल भी थे।

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    रविवार रात तीनों लोग बाइक से वापस लाैट रहे थे। पुवायां के राजीव चौक पर पुलिस पिकेट के पास सामने से आ रही उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दलपति को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि गोकुल व अजीत को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।

    नियमों काे ताख पर रख लगा दी बोलेरो

    जिस बोलेरो से हादसा हुआ वह ट्रैवलर्स से लगाई गई लेकिन वह व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक वाहन की नंबर प्लेट पीली होती है जबकि हादसे वाली बोलेरो की नंबर प्लेट सफेद है।यही नहीं प्रदेश सरकार ने हूटर लगाने पर भी प्रतिबंध लगा रखा लेकिन सरकार के उस हादसे को भी ताख पर रखकर नगर में बोलेरो दौड़ाई जा रही थी।

    अधिकारियों का कहना है कि उप्र सरकार लिखने का भी नियम कायदा है। मंडी में यदि प्रवर्तन दल की टीम उस वाहन से चलती है तो यह लिखवाया जा सकता है न कि कोई भी इस तरह उप्र सरकार लिखवा सकता है। परिवहन विभाग की ओर से भी अधिकारियों के पास अनुबंध पर लगे वाहनों को चेक करना तक उचित नहीं समझ रहा है।

    बोलेरो मंडी समिति में स्टाफ के आवागमन के लिए किराये पर ली गई है। चालक की तलाश की जा रही है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। -रवि करन सिंह, प्रभारी निरीक्षक

    व्यवसायिक वाहन पंजीकृत होने पर ही किसी अधिकारी के पास अनुबंध पर लगाया जा सकता है। हूटर लगाने वालों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। -सर्वेश सिंह, एआरटीओ