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    तीन साल तक मान्य है आय प्रमाण पत्र

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    Updated: Wed, 19 Jun 2013 06:04 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : आय प्रमाण पत्र तीन साल तक मान्य है। दस्तावेजों में त्रुटियां एक साल के अंदर तक ठीक करायी जा सकती हैं। आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र तहसील से बीस कार्यदिवस के अंदर प्राप्त किया जा सकता है।

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    तहसीलदार राजेश प्रसाद चौरसिया ने बताया कि उनके पास अधिकांश शिकायतें आती हैं कि संबंधित विभाग ने नया आय प्रमाण पत्र मांगा है। जबकि शासन के नियम के तहत आय प्रमाण पत्र तीन साल तक मान्य है। आवेदनकर्ताओं को संबंधित विभाग नया आय प्रमाण पत्र के बहाने परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी आवेदनकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र जारी तिथि से तीन साल के अंदर है तो उसको संबंधित विभाग को मान्य करना होगा।

    तहसीलदार ने बताया कि आय जाति व निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से बीस कार्यदिवस के अंदर प्रमाण पत्र जारी करने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 20 तारीख को जमा किया है और इसी बीच यदि सरकारी छुट्टियां पड़ गई हैं तो उसे बीस दिन के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से लेकर बीस कार्यदिवस ही मान्य है। आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के लिए बीस रुपए फीस निर्धारित है। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वही व्यक्ति पात्र है जो एक स्थान पर लगातार तीन साल या उससे अधिक रह रहा है।

    तहसीलदार ने बताया कि आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र तहसील से जारी करने के बाद इंटरनेट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। मानवीय भूल के कारण यदि किसी के प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि आ गई है तो उसे ठीक कराने के लिए एक साल के अंदर तहसील में संपर्क करना होगा। उन्होंने बताया कि इस तरीके के कई मामले प्रकाश में आए हैं। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों के तहत विभाग से सहयोग प्राप्त करें। उधर बैठक में तहसीलदार ने राजस्व वसूली में सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रह अमीनों से कहा कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली न करने वाले संग्रह अमीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार वंदना त्रिवेदी भी मौजूद थीं।

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