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    भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री अब वार्षिक रूप में की जाएगी

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    Updated: Thu, 13 Jun 2013 06:29 PM (IST)

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    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश स्टांप संपत्ति मूल्यांकन द्वितीय संशोधन नियमावली की अधिसूचना जारी हो चुकी है। दस जुलाई से वार्षिक रूप में भू संपति का निर्धारण बाजारू मूल्य तक करते हुए नई पुनरीक्षित दरें लागू हो जाएंगी। लंबित विलेखों का सही मूल्यांकन कर लोग उपरोक्त तिथि से पूर्व रजिस्ट्री कराकर लाभ ले सकते हैं।

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    डीएम राजमणि यादव के मुताबिक नई अधिसूचना के अनुसार भू संपतियों की रजिस्ट्री के लिए पहले द्विवार्षिक रूप से सर्किल रेट/स्टांप ड्यूटी निर्धारित की जाती थी जो अब वार्षिक रूप से किया जाएगा। जिले में दस जुलाई 12 से सूची प्रभावी थी जो अब 10 जुलाई 13 से पुनरीक्षित के बाद से लागू होगी। दस जुलाई 13 से पूर्व जिनके भी विलेख लंबित हैं वह रजिस्ट्री कराकर लाभांवित हो सकते हैं। डीएम के अनुसार सर्किल रेट जो निर्धारित किया जा रहा है वह शासन की ओर से निर्धारित प्रारूप पर होगा। वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था के लागू होने से लोग करापवंचन से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि सभी रजिस्ट्री की विभिन्न स्तरों से जांच की जा रही है तथा लाखों रुपए की कमी पाने पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। सही मूल्यांकन कर स्टांप लगाकर रजिस्ट्री कराएं। सहायक महानिरीक्षक स्टांप हरिकृष्ण शुक्ल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ बैठक हो चुकी है। 20 जून तक प्रक्रिया पूर्ण करने का अभियान चलाया गया है।

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