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    आपूर्ति विभाग में एआरओ की बढ़ी जिम्मेदारियां

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 13 Aug 2018 11:35 PM (IST)

    संतकबीर नगर: आपूर्ति विभाग में कार्य एवं अधिकार का नए सिरे से व्याख्या किया गया है। अब आपूर्ति निरीक

    आपूर्ति विभाग में एआरओ की बढ़ी जिम्मेदारियां

    संतकबीर नगर: आपूर्ति विभाग में कार्य एवं अधिकार का नए सिरे से व्याख्या किया गया है। अब आपूर्ति निरीक्षक सीधे जिला पूर्ति अधिकारी को रिपोर्ट नही कर सकेंगे बल्कि उन्हें तहसील क्षेत्र में तैनात एआरओ (क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी) को रिपोर्ट करनी होगी उसके बाद रिर्पोट जिला आपूर्ति अधिकारी को भेजी जाएगी। कार्य व अधिकार क्षेत्र सबंधी नया गाइड लाइन आयुक्त खाद्य व रसद विभाग ने जारी करते हुए सभी जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि निर्देश के क्रम में कार्य कराना निश्चित करें। इससे पहले दुकानों का आवंटन करने से लेकर कार्रवाई करने एवं जांच आख्या प्रस्तुत करके कार्रवाई कराने में आपूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कार्य होता था जिससे तहसील स्तर पर तैनात क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का पद नगण्य हो जाता था। लेकिन अपने अधिकार को लेकर एआरओ संगठन ने लड़ाई लड़ा जिसके उपरांत खाद्य एवं रसद विभाग ने नए सिरे से कार्य एवं अधिकार को परिभाषित करते हुए निर्देश जारी किया है।

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    महत्वपूर्ण हुआ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का पद

    आपूर्ति विभाग में तहसील स्तर पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ब्लाकवार आपूर्ति निरीक्षक नियुक्त किए जाते है। इससे पहले ब्लाक पर तैनात आपूर्ति निरीक्षक कोटा व वितरण से लेकर जांच सबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे जिला पूर्ति अधिकारी को भेजते थे। अवकाश लेने के लिए सीधे जिला आपूर्ति अधिकारी को ही रिर्पोट करते थे लेकिन खाद्य एवं रसद विभाग ने इसके लिए एडवायजरी जारी करते हुए निर्देश दिया है की आपूर्ति निरीक्षक कोई भी रिपोर्ट पहले एआरओ को ही सौंपेंगे उसके बाद डीएसओ को एआरओ के माध्यम से भेजा जाएगा। तहसील क्षेत्र में तैनात एआरओ को शक्ति प्रदान करते हुए विभाग ने उचित दर की दुकानों की नियुक्ति/ निलंबन/ निरस्तीकरण व सम्बद्धिकरण के सबंध पर आपूर्ति निरीक्षक की आख्या को अपने टिप्पणी सहित सक्षम अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार सर्तकता समिति की बैठक, रैंडम सत्यापन कराना, कालाबाजारी को रोकने के लिए निर्देश देना तथा आपूर्ति निरीक्षक, लिपिक संवर्ग तथा चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी वेतन/ मानदेय संबंधी सेवा व चिकित्सा अवकाश प्रकरण को स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के पास कार्रवाई के लिए प्रेषित करना अधिकार के श्रेणी में आएगा। दो दिन का अवकाश भी एआरओ अब अपने मातहत कर्मचारियों को सीधे दे सकेंगे तथा करेक्टर रोल भी एआरओ के माध्यम से ही बनेगा।

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    निर्देश के अनुसार होगा कार्य: उपायुक्त खाद्य

    इस बारे में बात करने पर उपायुक्त खाद्य (बस्ती मंडल) एसके ¨सह ने बताया की खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त का पत्र मिलने के बाद उसको मैने तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र भेज दिया है। पत्र में ये निर्देश दिया गया है की शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है उसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से कराना सुनिश्चित कराया जाय। एआरओ का पद तहसील स्तर का पद है इसलिए उसको अधिकार दिया गया है।