संतकबीर नगर में 63 किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ, मिलेंगे 3.17 करोड़ रुपये
CM Farmer Accident Welfare Scheme संतकबीर नगर जिले में 63 मृतक किसानों के आश्रितों को जल्द 3.15 करोड़ रुपये मिलेगा। इसके अलावा आपदा में घायल हुए दो जीवित किसानों को भी एक-एक लाख रुपये मिलेंगे। शेष चयनित लाभार्थियों को शासन से बजट मिलने पर इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
संतकबीर नगर, दिलीप पांडेय। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए वरदान साबित हो रही है। संतकबीर नगर जिले के के 63 मृतक किसानों के आश्रितों को जल्द 3.15 करोड़ रुपये मिलेगा। वहीं आपदा में घायल हुए दो जीवित किसानों को एक-एक लाख रुपये मिलेंगे। इस प्रकार योजना में चयनित कुल 65 लोगों को 3.17 करोड़ रुपये मिलेगा।इसमें सर्वाधिक खलीलाबाद के 35 तथा मेंहदावल व धनघटा के 15-15 लाभार्थी शामिल हैं। वहीं शेष चयनित लाभार्थियों को शासन से बजट मिलने पर इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
योजना में चयनित कुल 65 लोगों को मिलेगा 3.17 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्रों के लिए शासन से इस जिले को 3.17 करोड़ रुपये मिले हैं। मेंहदावल तहसील के 15 मृतक किसानों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये के हिसाब से 75 लाख रुपये दिये जाएंगे। वहीं धनघटा तहसील के 15 मृतक किसानों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये के हिसाब से 75 लाख रुपये दिये जाएंगे। जबकि खलीलाबाद तहसील के 33 मृतक किसानों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये के हिसाब से एक करोड़ 65 लाख रुपये दिये जाएंगे, वहीं इस तहसील के आपदा में घायल हुए दो जीवित किसानों को एक-एक लाख रुपये के हिसाब से दो लाख रुपये दिये जाएंगे। इस प्रकार योजना में चयनित कुल 65 लोगों को 3.17 करोड़ रुपये मिलेगा। इसमें सबसे अधिक खलीलाबाद के 35 तथा मेंहदावल व धनघटा के 15-15 लाभार्थी शामिल हैं। वहीं शेष चयनित लाभार्थियों को शासन से बजट मिलने पर इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
इन शर्तों पर खरा उतरने वाले पाते हैं लाभ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 को शुरू हुई। राजस्व विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ पाने के लिए शर्तें निर्धारित हैं। 18 वर्ष से 70 साल के बीच के खातेदार, सह खातेदार अथवा पंजीकृत बटाईदार की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में पांच लाख रुपये मिलते हैं। जबकि दोनों हाथ, पैर व आंख की क्षति पर भी पांच लाख रुपये मिलते हैं। वहीं एक हाथ, पैर व आंख की क्षति होने पर ढ़ाई लाख रुपये मिलते हैं। आग लगने, बाढ़ आने व बिजली गिरने, करंट लगने, सांप काटने, जीव-जंतू-जानवर के काटने-मारने पर, पोखरा-कुआं-नदी आदि में डूबने, वायुयान या अन्य वाहन से दुर्घटना होने पर भी इस योजना का लाभ मिलता है।
45 दिन के अंदर करना होता है आवेदन
इस योजना से लाभान्वित होने के लिए मृतक किसान के आश्रित अथवा अन्य को अपने तहसील में घटना के दिन से 45 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआइआर, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि की छाया प्रतिलिपि आवेदन में लगाना होता है। इसके बाद चयन समिति जांच कर पात्रों का चयन करती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के वरदान साबित हो रही है। इस योजना में चयनित कुल 65 लोगों को 3.17 करोड़ रुपये जल्द मिलेगा। वहीं शेष चयनित लाभार्थियों को शासन से पुन: बजट मिलने पर इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। - मनोज कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।