यूपी में पटाखा कारोबारियों के लिए गाइडलाइन जारी, उल्लंघन करने पर कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस
उत्तर प्रदेश में पटाखा कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरकार ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। लाइसेंस प्राप्त कारोबारियों को सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, चंदौसी। जनपद में आतिबाजी का सबसे अधिक कारोबार चंदौसी क्षेत्र में होता है। इसी के चलते यहां तीन थोक विक्रेता हैं। इनमें एक गोदाम कैथल रोड, दूसरा करेली रोड और तीसरा मई रोड पर स्थित है। दिवाली के मद्देनजर अग्निशमन विभाग की ओर से तीनों कारोबारियों को सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी केके ओझा ने बताया कि गोदाम संचालकों सहित फुटकर विक्रेताओं को पटाखे बेचते समय सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि पटाखों की बिक्री और उपयोग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। विभाग ने कहा है कि पटाखों की दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न करें और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखें।
दुकानों पर मोमबत्ती, दीया, लाइटर या माचिस का प्रयोग न करें और धूम्रपान से बचें। उन्होंने घरों में भी सावधानी बरतने की अपील की है। पूजा स्थल को सुरक्षित स्थान पर रखें और बिजली के बोर्ड पर अतिरिक्त भार न डालें। दीपावली पर सिंथेटिक कपड़े न पहनें और घर में दो बाल्टी पानी तैयार रखें। कपड़ों में आग लगने पर दौड़ें नहीं, बल्कि जमीन पर लेटकर लुढ़कें और तुरंत पानी डालें। आग लगने की स्थिति में निकटतम फायर स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दें।
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