संभल में अयान हत्याकांड में शामिल शारिक साठा की संपत्ति कुर्की का तीसरा नोटिस चस्पा
संभल में, अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा के खिलाफ अयान की हत्या के मामले में संपत्ति कुर्की का तीसरा नोटिस चस्पा किया गया है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में हिंसा के दौरान अयान की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले भी दो नोटिस चस्पा किए थे, जिन्हें फाड़ दिया गया था। अब पेश न होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।

जागरण संवाददाता, संभल। अंतरराष्ट्रीय वाहन चाेर और हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर अयान की हत्या करने के मामले में संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा का तीसरा नोटिस दीपा सराय स्थित उसके घर पर चस्पा किया है। एक महीने की मियाद पूरी होने के बाद अगर, साठा ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर परमानेंट नोटिस जारी किया जाएगा।
बता दें कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में एडवोकेट सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इसमें पथराव के साथ ही फायरिंग और आगजनी की घटना हुई थी। जबकि फायरिंग में भीड़ में शामिल बिलाल, नईम, कैफ और आयान की गाेली लगने से मौत हो गई थी।
एसआईटी टीम द्वारा हिंसा के बाद जब भीड़ वाली जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया तो वहां पाकिस्तानी कारतूसों के साथ ही विदेशी तमंचे बरामद हुए थे, जिसमें शारिक साठा का नाम सामने आया था। हिंसा की साजिश सुनियाेजित थी और उसने ही विदेश में बैठकर अपने गुर्गों गुलाम और मुल्ला अफरोज के जरिये तमंचे उपलब्ध कराए थे।
जिनसे हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी। मामले में पुलिस मुल्ला अफरोज और गुलाम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोतवाली पुलिस ने शारिक साठा पर चार लोगों की हत्या करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
चारों मुकदमों में यह वांछित चल रहा है। पुलिस पहले ही बिलाल और नईम की हत्या करने के मामले में दीपा सराय स्थित शारिक साठा के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर चुकी है।
हालांकि दोनों नोटिस किसी ने फाड़ दिए थे। अब अयान की मौत के मामले में एसआईटी के विवेचक में मेघपाल सिंह ने उसके घर पर न्यायालय के आदेश पर कुर्की की उद्घोषणा का तीसरा नोटिस चस्पा किया है। यह कार्रवाई मुकदमा अपराध संख्या 339/2025, धारा 103(1)/125/61(2) बीएनएस, थाना कोतवाली संभल में दर्ज मामले के तहत हुई है।
कुर्की की उद्घोषणा चस्पा होने का अर्थ है कि अब शारिक को अदालत में पेश होना ही होगा। इसका 30 दिन का समय होता है। यदि वह निर्धारित समय पर पेश नहीं होता है तो उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट उसे फरार घोषित अपराधी घोषित कर सकती है।
एसआईटी प्रभारी व असमोली सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ चार लोगों की हत्या के मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हैं। न्यायालय के आदेश पर तीन मुकदमों में कुर्की की उद्धोषणा का नोटिस चस्पा किया जा चुका है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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