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    संभल हिंसा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर कसेगा शिकंजा, चार्जशीट की तैयारी

    Updated: Thu, 22 May 2025 02:51 PM (IST)

    संभल में जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस को हिंसा में भीड़ को उकसाने के सबूत मिले हैं और विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनसे पूछताछ की है। सांसद ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है इसलिए पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी।

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    सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के आरोपित सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस को हिंसा में भीड़ को उकसाने के कई साक्ष्य मिल चुके हैं। आठ अप्रैल को हिंसा की जांच को गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पांच घंटे तक सांसद से पूछताछ भी की है। सांसद ने हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्थगनादेश हासिल कर लिया है। लिहाजा पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। सांसद की गिरफ्तारी व अन्य कार्रवाई के बारे में कोर्ट के स्तर से ही निर्णय होना है। पुलिस अब तक कुल 12 प्राथमिकी में से 10 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। गिरफ्तार 87 आरोपितों में 83 अभी जेल में हैं।

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    एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया सांसद बर्क को लेकर कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही विवेचना पूरी हो जाएगी। आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी चार्जशीट दाखिल करने में कितना समय लगेगा। इसके बारे में बताना मुश्किल है। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। 30 अधिकारी व पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में आगजनी, फायरिंग और तोड़फोड़ की सात प्राथमिकी पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई। चार मृतकों के स्वजन ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। एक घायल की ओर से भी प्राथमिकी कराई थी।

    पुलिस की ओर से दर्ज एक प्राथमिकी में सांसद जियाउर्रहमान बर्क व विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल भी नामजद है। सभी प्राथमिकी में 37 नामजद व 3750 अज्ञात आरोपित हैं। पुलिस अपनी ओर से दर्ज छह और चार मृतकों के स्वजन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। घायल और पुलिस की ओर से सांसद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में ही चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। सांसद हिंसा वाले दिन संभल में नहीं थे। सर्वे की शुरुआत वाले दिन 19 नवंबर को उन्हें विरोध करने वालों में शामिल बताया जा रहा है। हिंसा वाले दिन(24 नवंबर) उन्होंने खुद को बेंगलुरू जाना बताया है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। पुलिस के सवालों पर सासंद ने तर्क दिया है, लेकिन, पुलिस उनसे संतुष्ट नहीं बताई जा रही है। लिहाजा चार्जशीट लगाने की तैयारी है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी का कहना है कि स्टे होने की वजह से चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट अपने स्तर से तलब करेगा। चार्जशीट के खिलाफ भी आरोपित को कोर्ट की शरण लेने का विकल्प खुला है। सांसद पर बिजली चोरी का 1.91 करोड़ का बिल जारीसांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी मामले में 1.91 करोड़ का बिल जारी कर दिया गया है। इससे पहले विभाग ने नोटिस जारी कर उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया था। 19 दिसंबर,2024 को सांसद जियाउर्ररहमान बर्क के आवास पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। उनके आवास पर बिजली के दो-दो किलोवाट के दो कनेक्शन थे। इनमें एक कनेक्शन उनके दादा पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम था, दूसरा खुद सांसद के नाम से। दोनों कनेक्शन पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली।

    बिजली विभाग ने कनेक्शन काटकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।साथ ही सांसद पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अब 1.91 करोड़ का अंतिम बिल जारी कर दिया गया। अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि बिल के बाद भी यदि सांसद द्वारा जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली के लिए आरसी जारी कर राजस्व विभाग को भेजी जाएगी।