Sambhal News: पत्नी के हत्या में पति को उम्रकैद, चार अवैध शस्त्र मामलों में भी अदालत से सजा
सम्भल में, एक अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे चार अवैध शस्त्र मामलों में भी दोषी पाया गया। इस फैसले से क्षेत्र में न्याय की उम्मीद जगी है और लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा है। अदालत ने अपराध करने वालों को सख्त संदेश दिया है।

संवाद सहयोगी, बहजोई। एक प्रमुख मामले में पत्नी की हत्या के आरोपित को उम्र कैद के साथ-साथ अदालत के द्वारा अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। पत्नी के हत्या के आरोपित विनोद शर्मा को अदालत ने उम्रकैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2012 का है, जब अहलादपुर करारा निवासी महेंद्र सिंह की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जांच में हत्या की पुष्टि हुई और पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
करीब तेरह साल बाद शुक्रवार को मुरादाबाद की एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि हत्या के मामले में पुलिस की विवेचना ठोस रही और साक्ष्यों से आरोपित की संलिप्तता पूरी तरह साबित हुई।
इसी क्रम मेंअवैध शस्त्र रखने के मामले में असमोली क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों हाजी मुसाहिद और कमरूद्दीन को अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास, न्यायालय उठने तक की सजा और 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
वहीं तीसरे मामले में असमोली क्षेत्र के ही मिश्रपाल को अदालत ने दोष सिद्ध कर पांच दिन की जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से सजा दी। पुलिस के मुताबिक, इन सभी मामलों में वर्षों पहले कार्रवाई की गई थी, लेकिन मजबूत पैरवी के कारण अब अदालत से निर्णय प्राप्त हुए हैं।

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