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    गला रेतकर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 15 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    चंदौसी के थाना हयातनगर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए युवक की गला रेतकर हत्या के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, चंदौसी। जनपद के थाना हयातनगर क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए युवक की गला रेतकर हत्या के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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    मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी के न्यायालय में हुई। अभियुक्त वर्तमान में बिहार के सीवान में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

    विशेष लोक अभियोजक शालिनी सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2021 को थाना हयातनगर क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त कराई, जिसके बाद मृतक के पिता ने उसकी पहचान अंकज राम निवासी बिहार प्रांत के रूप में की। पुलिस जांच में सामने आया कि अंकज राम बिहार की एक नाबालिग किशोरी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था।

    इसी दौरान उसकी मुलाकात थाना नखासा क्षेत्र के सलारपुर गांव निवासी अनीस खान से हुई। जिस किशोरी से अंकज राम विवाह करना चाहता था, वह अभियुक्त अनीस खान के साले की बेटी थी। आरोप है कि अनीस खान ने शादी कराने का झांसा देकर अंकज राम को संभल बुलाया, जबकि किशोरी को वह पहले ही यहां ले आया था। संभल पहुंचने के बाद अनीस खान ने अपने दामाद वसीम खान के साथ मिलकर अंकज राम की गला रेतकर हत्या कर दी।

    हत्या के बाद अनीस खान किशोरी को लेकर बिहार के सीवान चला गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की नीयत से उसे नदी में फेंक दिया। किशोरी किसी तरह बच गई, जिसके बाद अनीस खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रायल शुरू हुआ। बिहार की अदालत ने अनीस खान को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

    विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस प्रकरण में बिहार सीवान और जनपद संभल में अलग-अलग ट्रायल चले। बिहार में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई हुई, जबकि हत्या के मामले में थाना हयातनगर पुलिस ने अनीस खान और वसीम खान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

    साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त अनीस खान को हत्या, एससी/एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि दूसरे अभियुक्त वसीम खान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।