संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई स्थगित, अब आठ जनवरी को होगी अगली सुनवाई
संभल स्थित शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट, चंदौसी में निर्धारित सुनवाई स्थगित कर दी गई। ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, चंदौसी। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट, चंदौसी में निर्धारित सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी।
यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पिछली सुनवाई में न्यायाधीश आदित्य सिंह ने तीन दिसंबर की तारीख तय की थी, किंतु उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण तिथि आगे बढ़ा दी गई। भारत सरकार और एएसआई की ओर अधिवक्ता विष्णु शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए स्थानीय अदालत ने अगली तिथि आठ तय की है।
गौरतलब है कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में दावा दायर किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। इसके बाद 19 नवंबर की शाम मस्जिद परिसर में पहले चरण का सर्वे हुआ, जबकि दूसरा चरण 24 नवंबर को पूरा हुआ था।
सर्वे के दौरान उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में तीन हत्यारोपितों, तीन महिलाओं और इंतजामिया मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित कुल 103 अभियुक्तों को जेल भेजा जा गया था।
सिमरन गुप्ता के प्रार्थनापत्र पर भी सुनवाई स्थगित
उक्त प्रकरण में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने भी पक्षकार बनने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी, आदित्य सिंह की अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि वे सनातनी हैं और इस मुकदमे में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। इस प्रार्थनापत्र पर भी बुधवार को सुनवाई होनी थी, किंतु अदालत ने इसे भी आठ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।

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