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    चंदौसी में अवैध शस्त्र मामलों में चार आरोपियों को सजा, अर्थदंड भी लगाया

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    चंदौसी के थाना धनारी और रजपुरा क्षेत्र में दर्ज अवैध शस्त्र रखने के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने चार अलग-अलग मुकदमों में आरोप ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, चंदौसी। थाना धनारी और रजपुरा क्षेत्र में दर्ज अवैध शस्त्र रखने के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने चार अलग-अलग मुकदमों में आरोपितों को दोष सिद्ध करते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी मामलों का निस्तारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) गुन्नौर द्वारा किया गया।

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    थाना धनारी में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले में आरोपित जगवीर निवासी भिरावटी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि तीन दिवस का कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी थाना क्षेत्र के आयुध अधिनियम से जुड़े एक अन्य मामले में आरोपित हीरेंद्र निवासी भिरावटी को भी दोष सिद्ध करते हुए तीन दिवस के कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई।

    वहीं थाना रजपुरा थाना में आयुध अधिनियम में आरोपित श्रीनिवास निवासी चमरपुरा को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने छह दिवस के कारावास तथा 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा थाना रजपुरा में ही दर्ज एक अन्य मामले में आरोपित कल्याण निवासी मुरैना पट्टी गिरधारी सिंह को दोष सिद्ध पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि 60 दिन के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

    जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपितों को 10-10 वर्ष की सजा

    चंदौसी। थाना गुन्नौर क्षेत्र में दर्ज धारा 147, 148, 307, 452, 149 व 504 भादवि के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। डीजे कोर्ट बदायूं ने ग्राम बिचपुरी निवासी राजेंद्र, भजनलाल उर्फ पप्पू, अतर सिंह और हरपाल को प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराये जाने में डीजीसी अनिल राठौर, कोर्ट पैरोकार संदीप कुमार थाना गुन्नौर आदि का योगदान रहा।