राहुल गांधी के विवादित बयान मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 26 सितंबर को होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान की सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आरती फौजदार ने अगली तारीख तय की है। निचली अदालत से दस्तावेज न मिलने के कारण पहले सुनवाई टल गई थी। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर देश के संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था जिसके खिलाफ हिंदू शक्ति दल ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
जागरण संवाददाता, चंदौसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान के मामले की सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे- द्वितीय) आरती फौजदार ने सुनवाई की नई तारीख तय की है। निचली अदालत से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न हो पाने के कारण पहले यह सुनवाई स्थगित हुई थी। मामले के अधिवक्ता सगीर सैफी ने बताया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई आगे बढ़ाई गई।
दरअसल, 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और हम अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं।
हिंदू शक्ति दल की ओर से याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने कहा कि इस बयान में देश के नागरिकों और लोकतंत्र का अपमान झलकता है। राहुल गांधी के इस बयान से पूरे देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पहले संभल के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से 23 जनवरी को अदालत में मामला दर्ज कराया।
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