संभल हिंसा में इस्तेमाल हुई ईंट-पत्थरों से बन रही तीन पुलिस चौकियां, पिछले साल हुआ था बवाल
पिछले वर्ष हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था। इसके बाद सड़कों पर ईंटों के ढेर लगे थे। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान आरंभ किया तो दर्जनों छतों व सड़क किनारे भी ईंट-पत्थर बरामद हुए थे। बीते दिनों दीपा सराय पुलिस चौकी हिंदुपुरा खेड़ा और गांव खग्गुपुरा में पुलिस चौकी का निर्माण आरंभ हुआ तो अधिकारियों ने तय किया कि बरामद ईंटें बेकार नहीं जाने देंगे।

जागरण संवाददाता, संभल। पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा के दौरान जिन ईंटों का पथराव किया गया, संभल की तीन पुलिस चौकियां बनाने में उन्हीं ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। घटना के बाद कई ट्रॉली भरकर ईंटे व पत्थर बरामद हुए थे। इन्हें पुलिस टीमों ने एकत्र करा लिया था। बीते दिनों पुलिस चौकियां बनने की बारी आई तो बरामद ईंट-पत्थरों को नींव या खाली जगह के भराव में लगाया गया। हिंसा में प्रयुक्त ईंटों से ही पूरा काम संभव नहीं था, इसलिए नई ईंटें भी मंगवाई गईं हैं।
पिछले वर्ष हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था। इसके बाद सड़कों पर ईंटों के ढेर लगे थे। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान आरंभ किया तो दर्जनों छतों व सड़क किनारे भी ईंट-पत्थर बरामद हुए थे। बीते दिनों दीपा सराय पुलिस चौकी, हिंदुपुरा खेड़ा और गांव खग्गुपुरा में पुलिस चौकी का निर्माण आरंभ हुआ तो अधिकारियों ने तय किया कि बरामद ईंटें बेकार नहीं जाने देंगे। उनका उपयोग चौकी निर्माण में करा लिया जाएगा। इसी उद्देश्य से सबसे पहले बरामद ईंटें लगाई गईं।
वर्तमान में दीपा सराय में नींव भरने का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही चौकी का ढांचा खड़ा कर दिया जाएगा। शेष निर्माण के लिए नई ईंटों का उपयोग होना है। इसके लिए तीनों स्थानों पर सामग्री पहुंचाई जा रही है।
संभल हिंसा में आरोपितों की 10 जमानत अर्जियां कोर्ट ने कीं खारिज
संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में शामिल होने के आरोपियों की 10 जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें सभी के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए। इसके साथ ही चार जमानत प्रार्थना पत्रों पर आरोपित के अधिवक्ता की ओर से स्थगन ले लिया गया। जमानत अर्जियों पर गुरुवार व शुक्रवार को भी सुनवाई की जाएगी। हिंसा के आरोपितों की जमानत पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो निर्भय नारायण राय की अदालत में चल रही है।
संभल हिंसा में शामिल कोतवाली क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 333 में आरोपित मुस्तफा हसन उर्फ राजू, मुकदमा अपराध संख्या 334 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू व रिहान, मुकदमा अपराध संख्या 336 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू व मुकदमा अपराध संख्या 337 में आरोपित मु. आमिद, अंसार, सुभान उर्फ मुन्ना, सुजाउद्दीन उर्फ सज्जू, दिलनबाज, मुस्तफा हसन उर्फ राजू, याकूब व असद सलीम, नदीम, शारिक व रिहान की ओर से जमनत के लिए कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अर्जी दाखिल की थीं।
इसके अलावा संभल हिंसा में ही नखासा थाना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 304 में मुहम्मद सूफियान व मुहम्मद निहाल, इसी थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 305 में आरोपित मुहम्मद निहाल की ओर से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्रों बुधवार को सुनवाई की गई। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। इसके अलावा मुस्तफा हसन उर्फ की ओर से संभल कोतवाली व नखासा थाने में दर्ज मुकदमों में जमानत के लिए चार प्रार्थना पत्र दिए गए थे। आरोपित के अधिवक्ता द्वारा इन पर सुनवाई के लिए स्थगन ले लिया गया।
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