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    आचार संहिता लगते ही अफसरों और कर्मियों की छुट्टी निरस्त

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 12 Mar 2019 12:52 AM (IST)

    लावा बैंक बीमा आदि कार्यालय में कार्यरत सभी प्रकार समूह सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के सामान्य अवकाश लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के निर्वाचन संबंधी कार्यों के ²ष्टिगत निरस्त किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी अधिकारी को अवकाश की आवश्यकता होती है तो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सम्भल से अनुमति के उपरांत ही उन्हें अवकाश देय होगा। इसके अलावा किसी भी स्थिति में अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए आदेश का पालन ना करना निर्वाचन ड्यूटी का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    आचार संहिता लगते ही अफसरों और कर्मियों की छुट्टी निरस्त

    सम्भल : चुनाव लोकतंत्र का महान पर्व है और इसकी सुचिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में जिले के समस्त विभागों के अलावा निगम, बीमा आदि में कार्यरत सभी कर्मचारी, अधिकारियों के अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। अब किसी भी हाल में अधिकारी व कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाएंगे। डीएम ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। इसकी अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के निर्वाचन संबंधित कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। जिसके तृतीय चरण के अंतर्गत जनपद संभल में लोकसभा का सामान्य निर्वाचन होना है। निर्वाचन संबंधी कार्यों की महत्ता एवं तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद सम्भल के क्षेत्र अंतर्गत स्थित केंद्रीय, राज्य सरकार के आदेश समस्त कार्यालयों के साथ ही सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं पर भी लागू होंगे। इसके अलावा बैंक, बीमा आदि कार्यालय में कार्यरत सभी प्रकार समूह सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के सामान्य अवकाश लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के निर्वाचन संबंधी कार्यों के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी अधिकारी को अवकाश की आवश्यकता होती है तो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सम्भल से अनुमति के उपरांत ही उन्हें अवकाश देय होगा। इसके अलावा किसी भी स्थिति में अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए आदेश का पालन ना करना निर्वाचन ड्यूटी का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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