SDM Transfer: संभल DM ने दो पीसीएस अधिकारियों का बदला कार्यक्षेत्र, अवधेश वर्मा गुन्नौर के एसडीएम बनाए
प्रशासनिक फेरबदल के तहत अवधेश वर्मा गुन्नौर के एसडीएम बने और वंदना मिश्रा को बहजोई स्थानांतरित किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में धारा 163 लागू की है जो 1 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के सार्वजनिक आयोजनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, बहजोई/संभल। जिले में प्रशासनिक फेरबदल के तहत डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने दो पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। डिप्टी कलेक्टर अवधेश वर्मा को नई जिम्मेदारी देते हुए गुन्नौर का एसडीएम बनाया गया है।
अब तक गुन्नौर की एसडीएम रही वंदना मिश्रा को बहजोई मुख्यालय पर डिप्टी कलेक्टर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ ही गुन्नौर तहसील के प्रशासनिक कार्यों की बागडोर अवधेश वर्मा के हाथों में आ गई है, जबकि वंदना मिश्रा अब नए पद पर प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी और अन्य पटल का दायित्व निभाएंगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू
आगामी त्योहारों व जनसमूहों की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के जिला मजिस्ट्रेट डा. राजेंद्र पैंसिया की ओर से जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करने का आदेश जारी किया गया है, जो एक सितंबर 2025 से 31 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
ये रहेंगीं पाबंदियां
इस अवधि में धार्मिक स्थल, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा, रैली अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन करने से पहले आयोजकों को प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
जिले में यह प्रावधान खास तौर पर नवरात्र, दशहरा, बारावफात और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है, ताकि भीड़भाड़ में अव्यवस्था, साम्प्रदायिक तनाव या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके।
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