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    UP News: सामूहिक दुष्कर्म में दो युवकों को 20-20 साल की कैद व जुर्माना, कोर्ट ने सुनाई सजा

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 11:13 AM (IST)

    वर्ष 2017 में रजपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला अपने घर में सो रही थी तभी गाँव के दो युवकों ओमपाल और सत्यपाल ने घर में घुसकर उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी पाया। उन्हें 20-20 साल की जेल और 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास होगा।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। घर में सो रही महिला को गांव के ही दो युवकों ने आधी रात को घर में घुसकर दबोच लिया और दोनों ने दुष्कर्म किया। इस मामले में अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करने के बाद सोमवार को दोनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें मंगलवार को दोनों को 20-20 साल के कारावास एवं 22-22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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    रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति बाहर रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसकी पत्नी व बच्चे घर पर रहते हैं। घटनाक्रम के अनुसार महिला 17 सितंबर 2017 की रात महिला अपने मकान में सोई हुई थी कि गांव के ही ओमपाल व सत्यपाल किसी तरह मकान के अंदर पहुंच गए और महिला को दबोच लिया।

    उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो उसी की साड़ी से उसका मुंह बांध दिया और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता ने रजपुरा थाने में दोनों के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया।

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चलाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पीड़िता व गवाहों के बयान सुनने के साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी की दलीलों को सुनने के बाद ओमपाल व सत्यपाल को दोषी करार देते हुए सोमवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

    मंगलवार को अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल के कारावास और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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