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    परिवार के मुखिया की मृत्यु पर आर्थिक सहायता

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    Updated: Thu, 30 Jun 2016 11:48 PM (IST)

    सम्भल। जनपद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मु ...और पढ़ें

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    सम्भल। जनपद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया महिला या पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को तीस हजार रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता शासन से विगत 3 सितम्बर 2013 से अनुमन्य है।

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    परिवार के मुखिया की आय शहरी में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 होनी जरूरी आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र मे 56,460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 प्रति वर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है। तिथि के पूर्व की मृत्यु के मामलों में संशोधित आय सीमा लागू नहीं होगी। वहीं परिवार शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी अवयस्क बच्चें, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता है।

    मृत्यु के एक वर्ष के अंदर करना होगा आवेदन

    राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

    विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य

    योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भर सकते हैं।

    आवेदन के बाद छाया प्रति तहसील में करनी होगी जमा

    राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक को अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों की छाया प्रति सहित संबंधित तहसील में जमा करना अनिवार्य होगा।