Saharanpur News : अफजाल की हत्या कर जमीन में दबाया था शव, अदालत ने उसके तीन दोस्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा
Saharanpur News : 11 जनवरी 2024 को मुहल्ला सराय पीरजादगान निवासी अफजाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने अफजाल की गुमशुदगी दर्ज कर जा ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो
संवाद सहयोगी, जागरण, देवबंद (सहारनपुर)। दो वर्ष पूर्व 10 हजार रुपये की खातिर की गई अफजाल की हत्या के मामले में अदालत ने मृतक के तीन दोस्तों को सश्रम आजीवन कारावास और 70-70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 11 जनवरी 2024 को मुहल्ला सराय पीरजादगान निवासी अफजाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। दो दिन बाद भाई नवाबुर्रहमान की तहरीर पर पुलिस ने अफजाल की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला था कि अफजाल को उसका दोस्त मुहल्ला दुध्धा निवासी उस्मान अपने साथ ले गया था जबकि मुहल्ले का ही अन्य दोस्त नरेंद्र सैनी व मुहल्ला सराय पीरजादगान निवासी महताब फावड़ा ले जाते दिखाई दिए थे।
पुलिस ने अफजाल की पत्नी आसिया की तहरीर पर उक्त तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी निशानदेही पर दस दिन बाद अफजाल का शव हाइवे किनारे एक गड्ढे से बरामद किया था। मामले का विचारण देवबंद कोर्ट में चल रहा था। मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने उक्त तीनों को अफजाल की हत्या कर शव छिपाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
अफजाल को पहले पिलाई थी शराब, फिर दबाया था गला
दोस्तों द्वारा की गई अफजाल की हत्या का दस दिन बाद राजफाश करते हुए तत्कालीन एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया था कि शराब पीने के दौरान हत्या आरोपित उस्मान की जेब से 10 हजार रुपये गुम हो गए थे। उसे अफजाल पर पैसे निकालने का शक था। इसी को लेकर उसने दोस्तों के साथ मिलकर अफजाल की हत्या की साजिश रची थी। पहले अफजाल को घर से बुलाकर शराब पिलाई गई और फिर साईं धाम मंदिर के सामने नूरपुर मार्ग पर उसका गला दबाकर हत्या करते हुए शव वहीं गड्ढा खोदकर दबा दिया गया.

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