सहारनपुर में अवैध शराब मामले में दोषी को तीन साल की कैद, 101 पेटी शराब मिली थी
सहारनपुर में अवैध शराब के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने आरोपी रविन्द्र को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 2016 में थाना चिलकना पुलिस ने रविन्द्र के कब्जे से 100 पेटी देशी और दो पेटी मिश्रित शराब बरामद की थी, जिसके बाद उस पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अवैध शराब के मामले में आरोपित को तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि दो सितंबर 2016 को थाना चिलकना के दारोगा पुष्पेन्द्र सिंह ने आरोपित रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र इलम चन्द निवासी त्रिलोकपुर थाना चिलकाना के कब्जे से 100 पेटी देशी शराब व दो पेटी मिश्रित शराब बरामद की थी।
पुलिस ने धारा 272,273 आईपीसी व 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना में दर्ज किया। मानिटरिंग सैल की सशक्त पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार देर शाम रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र इलम चन्द निवासी त्रिलोकपुर थाना चिलकाना को धारा 60 आबकारी एक्ट को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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