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    Panchayat Chunav 2026: आपकी वोटर लिस्ट कौन बनाएगा? पंचायत चुनाव में आया ये 'नया बॉस'

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए ग्राम पंचायतों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी BLO और उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक खंड में खंड विकास अधिकारी समन्वयक होंगे। BLO के रूप में लेखपाल अध्यापक शिक्षामित्र और अन्य राजकीय कर्मचारी लगेंगे। एक BLO अधिकतम तीन हजार मतदाताओं का पुनरीक्षण करेगा। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक पर्यवेक्षक होगा।

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Aysha Sheikh Updated: Wed, 28 May 2025 06:03 PM (IST)
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    पंचायत चुनाव को होगी बीएलओ-पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी बीएलओ तथा बीएलओ के कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे।

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    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नियुक्ति पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जारी करेंगे।

    प्रत्येक विकास खंड में संबंधित खंड विकास अधिकारी को समन्वयक अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सहायक समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचकों के बीच समन्वयक का कार्य करेंगे, इनकी नियुक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

    निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ एवं पर्यवेक्षक लगाए जाने के लिए कर्मचारियों-अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराएंगे।

    बीएलओ की नियुक्ति

    वृहद पुनरीक्षण कार्य हेतु बीएलओ के रूप में लेखपाल, जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक, शिक्षामित्र, अन्य राजकीय कर्मचारी, प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों के कर्मचारी अन्य ग्राम स्तरीय कार्मिक जो उपयुक्त हों। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए गए पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ को ही पंचायत के पुनरीक्षण काम में लगाया जाए।

    बीएलओ की नियुक्ति का आधार

    एक बीएलओ को अधिकतम तीन हजार मतदाताओं के पुनरीक्षण का कार्य दिया जाए। एक मतदान केंद्र पर एक बीएलओ की नियुक्ति की जाए।एक मतदान केंद्र पर तीन हजार से अधिक मतदाता होने पर एक से अधिक बीएलओ की नियुक्ति की जाए। किसी भी दशा में एक बीएलओ को एक से अधिक मतदान केंद्र न दिया जाए। भले ही उस मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या मानक से कम ही हो।

    पर्यवेक्षक की नियुक्ति

    बीएलओ के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए राजस्व निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी,कृषि निरीक्षक, सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक, पर्यवेक्षण स्तर के कार्मिक राजकीय कर्मचारी तथा प्रदेश सरकार के के सार्वजनिक उपक्रम, निगम निकाय आदि के हो सकते हैं।

    पर्यवेक्षक की नियुक्ति का आधार

    प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई न्याय पंचायत अधिक बड़ी है और उसमें मतदान स्थलों की संख्या 20 से अधिक है तो उस न्याय पंचायत में अधिकतम 20 मतदान स्थलों तक एक पर्यवेक्षक एवं 20 से अधिक मतदान स्थल होने की स्थिति में एक से अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में एक मतदान केंद्र को दो पर्यवेक्षकों को आवंटित न किया जाए।