वोटर लिस्ट में जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड मान्य है या नहीं? कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने बताया
सहारनपुर में, जिला निर्वाचन कार्यालय ने वोटर लिस्ट में जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को भी मान्य किया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय की सूचना के आधार पर नया वोट बनवाने के लिए फार्म-6 के साथ लगाए जाने वाले छह प्रमाणपत्रों में आधार कार्ड को भी मान्य बताया गया है।
महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने बताया कि उनके द्वारा 10 दिसंबर को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को नये मतदाता के लिए फार्म-छह के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों की सूची मांगी थी। साथ ही यह पूछा था कि यदि किसी के पास उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र नही तो किस दस्तावेज को लगाया जाए।
उन्होंने बताया कि सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जवाब में बताया गया है कि फार्म-6 के मद संख्या-7 ख में आयु के सबूत के समर्थन में छह दस्तावेजों में से किसी की स्वप्रमाणित प्रति लगाने के लिए लिखा गया है। इन दस्तावेजों में सक्षम स्थानीय निकाय, नगरपालिका, प्राधिकरण, जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, पासपोर्ट आदि। फार्म छह के साथ ही घोषणा पत्र भी भरा जाना चाहिए।

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