Rampur News : छात्र से गेहूं के खेत में किया कुकर्म, रिक्शा चालक दोषी करार
रामपुर में एक रिक्शा चालक को 2019 में कक्षा एक के छात्र के साथ कुकर्म करने का दोषी पाया गया। बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया कि रिक्शा चालक उनके बेटे को स्कूल से लाते समय खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।

जागरण संवाददाता, रामपुर । कक्षा एक के छात्र से कुकर्म में न्यायालय ने रिक्शा चालक को दोष सिद्ध कर दिया है। शनिवार को न्यायालय में सजा के प्रश्न पर बहस होगी। कुकर्म का यह मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र का है। यहां के एक व्यक्ति ने वर्ष 2019 में मिलक कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें कहा था कि उनका आठ साल का बेटा क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा एक में पढ़ता है।
मुहल्ला शाहूजीनगर का राकेश प्रजापति के रिक्शा से अन्य बच्चों के साथ वह भी स्कूल आता जाता था। रिक्शा चालक मूल रूप से बरेली के थाना शाही के ग्राम हल्दी सियोर का रहने वाला है। 17 जनवरी 2019 को वह स्कूल की छुट्टी के बाद तीन बजे रिक्शे में बच्चों को लेकर आ रहा था।
ऐसे खुली रिक्शावाले की पोल
अन्य बच्चों को उतारकर अकेले उनके बेटे को घर लाते समय बिलासपुर रोड बाईपास पर पुल के नीचे से ग्राम धनैली उत्तरी की ओर जाने वाली सड़क पर गेहूं के खेत में बेटे को ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बेटे के देर से घर आने पर उससे पूछा तो उसने रिक्शा चालक की करतूत बता दी। पुलिस ने उनकी तहरीर पर रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की।
उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी कर रिक्शा चालक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। मुकदमे की सुनवाई एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट कैलाश कुमार के न्यायालय में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को राकेश प्रजापति पर दोष सिद्ध कर दिया है। वह घटना के बाद से जेल में है। दोष सिद्ध के दौरान उसे जेल से न्यायालय में पेश किया गया।
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