Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर अधिकारियों की खैर नहीं होगी, रामपुर के नए डीएम ने जारी क‍िए ये न‍िर्देश 

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:46 PM (IST)

    जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद के सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि बिना पूर्व अनुमति के अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालयों में बैठकर आमजन की शिकायतें सुनेंगे। इससे बेसिक शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के उन अधिकारियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है जो मुरादाबाद व बरेली से आते-जाते हैं। नए डीएम ने बिना पूर्व अनुमति बैठकों में गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद के सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि बिना पूर्व अनुमति के अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालयों में बैठकर आमजन की शिकायतें सुनेंगे। इससे बेसिक शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के उन अधिकारियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है जो मुरादाबाद व बरेली से आते-जाते हैं। नए डीएम ने बिना पूर्व अनुमति बैठकों में गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    विभागों को जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी जनपद मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। शासकीय कार्यों के लिए जिला मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करेंगे।

    स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी आम जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर जन शिकायतें सुनेंगे। कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई के लिए निर्धारित समय के दौरान अधिकारी किसी भी प्रकार का स्थलीय निरीक्षण, बैठक आदि नहीं करेंगे।

    जिलाधिकारी ने कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ साथ विभिन्न बैठकों में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित न रहने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। डीएम का यह आदेश उन अधिकारियों के लिए मुसीबत बन सकता है जो दूसरे जिला में रहकर डयूटी करते हैं अथवा बिना अनुमति के लिए जनपद से बाहर चले जाते हैं।