आजम खान को झटका या राहत? ED केस में रामपुर कोर्ट से पुलिस का रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त
सपा नेता आजम खां के खिलाफ ईडी मामले में रामपुर कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी को निरस्त कर दिया ...और पढ़ें

आजम खान
जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में ईडी द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी में पुलिस द्वारा न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र सारहीन मानते हुए निरस्त हो गया है।
यह प्रार्थना पत्र जब न्यायालय में दिया गया था, तब आजम खान रामपुर की जेल में बंद थे, लेकिन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से पहले आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हो गए हैं।
अब पुलिस को नए सिरे से रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को अजीमनगर थाने में जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इसी मुकदमे में पुलिस रिमांड पर न्यायालय ने आजम खान को सोमवार को न्यायालय में तलब किया था। तब माना जा रहा था कि आजम खान यदि रामपुर जेल से रिहा नहीं होते हैं तो उन्हें वीडियो कान्फ्रेंस से पेश किया जाएगा।
वहीं यदि जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होंगे। अब ये दोनों ही संभावनाएं नहीं रहीं। ईडी ने आजम खान को गाजियाबाद की जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में रिमांड पर उनकी पेशी नहीं हो सकी।
हालांकि अभी नए सिरे से प्रार्थना पत्र के लिए पुलिस ने कोई पहल नहीं की है। आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि पहले दिए गए प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह गया था। इस पर न्यायालय ने उसे निष्फल कर दिया है।
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