रामपुर में एक ही परिवार के पांच दोषियों को उम्रकैद, डेढ़ साल पहले हुई हत्या में सुनाई सजा
रामपुर में, अपर जिला जज प्रथम ने स्वार खुर्द गांव में हुई एक हत्या के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बुद्धसेन और उसके चार भाइयों को अमर सिंह की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाया। सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह घटना 13 मार्च 2024 को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। ग्रामीण की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार दीक्षित ने शुक्रवार को एक ही परिवार के पांच लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें चार भाई हैं। इस मामले में न्यायालय ने एक दिन पहले ही सभी पर दोष सिद्ध कर दिया था।
अपर जिला जज प्रथम न्यायालय ने डेढ़ साल पहले हुई घटना में सुनाया फैसला
हत्या की वारदात केमरी थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। ग्राम स्वार खुर्द निवासी 55 वर्षीय अमर सिंह की गांव के ही बुद्धसेन और उनके भाइयों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। यह घटना 13 मार्च 2024 की शाम को हुई थी। दोनों पक्षों की पहले से रंजिश चल रही थी। अमर सिंह घटना के समय खेत से घर जा रहे थे। रास्ते में बुद्धसेन का उनसे विवाद हो गया। इसके बाद बुद्धसेन और उसके परिवार के सदस्यों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्वजन उन्हें लेकर अस्पताल आए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
केमरी थाना क्षेत्र के स्वार खुर्द गांव में हुई थीघटना
इस मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे मदन की तहरीर पर बुद्धसेन, रामचरन उर्फ रमुआ, रामपाल, पप्पू उर्फ नौबतराम पुत्रगण चोखे लाल और भूरा पुत्र पप्पू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सात गवाह व कई साक्ष्य पेश किए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि गांव की रंजिश में पांचों को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार दीक्षित ने पांचों को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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