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    UP: उदयनिधि स्टालिन-प्रियांक खरगे के खिलाफ FIR दर्ज, रामपुर में वकीलों ने गुस्‍से में कही ये बड़ी बात

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Wed, 06 Sep 2023 11:00 AM (IST)

    सनातन धर्म (Sanatan Dharm) पर दयनिधि स्टालिन (Udayanidhi Stalin) का बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। लोगों में इस बयान के बाद आक्रोश देखने को म‍िल रहा है। रामपुर में वकीलों ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन व मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के ख‍िलाफ FIR दर्ज की गई है।

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    Udhayanidhi Stalin Comment On Sanatan Dharm: उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर की थी आपत्‍त‍िजनक ट‍िप्‍पणी

    रामपुर, जागरण संवाददाता। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपित मंत्रियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हैं। वह तमिनाडु सरकार में युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री भी हैं।

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    रामपुर के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तहरीर पर दर्ज हुई है एफआईआर

    दूसरे प्रियांक खरगे हैं, जो कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राजमंत्री हैं। उनके पिता यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ शहर के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। दोनों अधिवक्ताओं का कहना था कि चार सितंबर को उदयनिधि स्टालिन का भाषण अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया व कोरोना से करते हुए कहा कि जिस प्रकार इन बीमारियों का नाश किया जा रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म का भी नाश आवश्यक है।

    प्रियांक खरगे ने क‍िया था स्टालिन के भाषण का समर्थन

    पांच सितंबर को एक हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रियांक खरगे द्वारा स्टालिन के भाषण का समर्थन करते हुए समाचार प्रकाशित हुआ। इस तरह का समाचार पढ़कर हमारी भावनाओं को अत्याधिक आघात पहुंचा है। स्टालिन द्वारा धर्म आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता व समप्रवर्तन और सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य किया गया है।

    उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खरगे ने पहुंचाई धार्मिक भावनाओं को ठेस

    यह जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ताओं की शिकायत पर दोनों मंत्रियों के खिलाफ धारा 153 ए व 295 ए आइपीसी के अंतर्गत सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।