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    Azam khan की जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी का सामान बरामद कराने वाले Abdullah Azam के दोस्‍तों की जमानत अर्जी खारिज

    By Vivek BajpaiEdited By:
    Updated: Fri, 28 Oct 2022 08:01 PM (IST)

    अब्‍दुल्‍ला के दाेस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद ही पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन और चोरी की किताबें व अमारियां बरामद की थीं। मशीन को यूनिवर्सिटी परिसर में जमीन में दबा दिया था।

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    अब्‍दुल्‍ला के दोस्‍तों ने जौहर यूनिवर्सिटी से पालिका की सफाई मशीन व चोरी की किताबें बरामद कराई थीं। जागरण आर्काइव

    रामपुर, जागरण संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला के दोस्तों की धोखाधड़ी व जुआ अधिनियम मामले में जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आजम खां शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं।

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    जुआ खेलते वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार हुए थे अब्‍दुल्‍ला के दोस्‍त

    अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार और सालिम का करीब डेढ़ माह पहले जुआ खेलते वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी पंजीकृत की थी। बाद में दोनों दाेस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद ही पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन और चोरी की किताबें व अमारियां बरामद की थीं। मशीन को यूनिवर्सिटी परिसर में जमीन में दबा दिया था। पुलिस ने इन टुकड़ों को बरामद कर आजम खां और अब्दुल्ला के दोस्तों के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की थी।

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    कोर्ट ने खारिज की दोनों की जमानत अर्जी

    पुलिस ने अब्दुल्ला के दोनों दोस्तों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जुआ अधिनियम वाले मामले में सेशन कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने अनवार और सालिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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