आजम की जमानत पर आपत्ति दाखिल करेगा अभियोजन, MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन में की है अपील
रामपुर से, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा हुई है, जिसके खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील की है। अभियोजन पक्ष उनकी जमानत याचिका का विरोध करेगा, जिससे उनकी तत्काल रिहाई की संभावना कम हो गई है। भाजपा विधायक की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया।
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जागरण संवाददाता, रामपुर। दौ पैन कार्ड के मामले में बेटे अब्दुल्ला के साथ सात वर्ष कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता मोहम्मद आजम खान 17 नवंबर से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में सजा के विरुद्ध अपील दायर करते हुए जमानत की भी अर्जी लगाई है। मंगलवार को अभियोजन अपील व जमानत याचिका के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करेगा। ऐसे में आजम व अब्दुल्ला को जेल से जल्द रिहाई की उम्मीद कम नजर आ रही है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए आजम खां ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम का दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया था। इस पैन कार्ड में पहले वाले पैन कार्ड से तीन वर्ष उम्र अधिक दर्शाई गई थी। अब्दुल्ला ने नामांकन पत्र में दूसरे पैन कार्ड का ही प्रयोग किया था। जबकि, पहले से बने पैन कार्ड का प्रयोग वह अपनी पासबुक समेत आइटीआर दाखिल करने में कर चुके थे।
वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दो पैन कार्ड बनवाकर फर्जीवाड़ा करने की प्राथमिकी सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पिता-पुत्र को पैन कार्ड बनवाने में फर्जीवाड़ा करने का दोषी माना और सात-सात वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आजम खां के अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। इस अपील के साथ ही प्रकरण के निस्तारण तक दोनों की जमानत की अर्जी भी दाखिल की है।
न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की है। वहीं अभियोजन अपील व जमानत अर्जी स्वीकार न होने देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एडीजीसी सीमा राना ने आजम पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई अपील व जमानत के खिलाफ बिंदुवार जवाब तैयार कर आपत्ति दाखिल करने की तैयारी कर ली है।

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