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    Azam Khan: आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में सात साल की सजा, पांच लाख रुपये का जुर्माना

    Updated: Mon, 18 Mar 2024 05:04 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को अदालत ने एक और मामले में सजा सुनाई है। इस बार उन्हें डूंगरपुर प्रकरण में सात साल की कैद और पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच साल की सजा हुई है।

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    आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में सात साल की सजा, पांच लाख रुपये का जुर्माना

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को अदालत ने एक और मामले में सजा सुनाई है। इस बार उन्हें डूंगरपुर प्रकरण में सात साल की कैद और पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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    पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच साल की सजा हुई है। कोर्ट ने इन तीनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

    अब तक पांच मामलों में हो चुकी है सजा

    आजम खान को अब तक पांच मामलों में सजा हो चुकी है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी उन्हें पांच माह पहले सात साल की सजा हुई थी। उस मामले में वह सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी पूर्व सांसद तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को भी सात साल की सजा पहले ही हो चुकी है।

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