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दीपावली के बाद आजम खान पर फिर कसेगा शिकंजा, ED के बाद अब रामपुर पुलिस की तैयारी; 15 मामलों में रिमांड की योजना

Published: Mon, 02 Nov 2026 10:18 PM (IST)

जमानत पर रिहाई के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दीपावली के बाद ...और पढ़ें

आजम खान

आजम खान

HighLights

  1. 13 अक्टूबर को दर्ज मुकदमे समेत 15 मामलों में रिमांड के लिए नए सिरे से अदालत जाने की तैयारी में पुलिस

  2. जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े धनशोधन प्रकरण में हुए गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रामपुर जेल से जमानत पर रिहाई के चंद मिनटों बाद ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दूसरे मामले में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की कानूनी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं।

जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद आजम के खिलाफ रामपुर पुलिस की ओर से भी दीपावली के बाद कार्रवाई तेज किए जाने की तैयारी है।

स्थानीय पुलिस अन्य 15 मुकदमों में आजम को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। वहीं, अजीमनगर थाने में 13 अक्टूबर को दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए नए सिरे से रिमांड प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तैयारी है। पुलिस का पिछला प्रार्थना पत्र सोमवार को रामपुर की अदालत ने निरस्त कर दिया।

आजम खान की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ईडी ने 28 अक्टूबर को जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

ईडी के अनुसार, कुर्क संपत्तियों का दर्ज मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है। उधर, रामपुर में दर्ज पुराने मुकदमों में भी पुलिस की कार्रवाई का रास्ता खुला हुआ है।

अजीमनगर थाने में 13 अक्टूबर को जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग को लेकर ईडी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने अदालत में रिमांड प्रार्थना पत्र दिया था।

उस समय आजम खान रामपुर जेल में बंद थे, लेकिन सुनवाई से पहले ही दो पैन कार्ड मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया और जेल के बाहर से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

इसके कारण पुलिस की रिमांड प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब पुलिस को नए सिरे से संबंधित अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा। इसी तरफ पुलिस की ओर से करीब 15 मुकदमों में रिमांड लेने की तैयारी की सूचना है।

हालांकि, इन सभी मामलों में रिमांड की मांग, अदालत की अनुमति और पूछताछ की प्रक्रिया अलग-अलग होगी। अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने मुकदमों में औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाएंगे और किन मामलों में अदालत से अनुमति मिलेगी। दीपावली के बाद ईडी की जांच और रामपुर पुलिस की संभावित रिमांड कार्रवाई आजम खां के लिए नई कानूनी चुनौती बन सकती है।

तीन बार जेल गए आजम, अब तक 1868 दिन सलाखों के पीछे रहे

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल यात्रा फरवरी 2020 में शुरू हुई। इसके बाद वह तीन बार जेल गए और हर बार रिहाई के बाद नई कानूनी मुश्किलों में घिर गए। तीनों जेल अवधियों का कुल जोड़ 1,868 दिन है। यह तारीखों के बीच के अंतर का जोड़ है, इसमें ईडी की गिरफ्तारी के बाद की नई हिरासत शामिल नहीं है।

गवाह को धमकाने के मामले में अब 12 को सुनवाई

डूंगरपुर प्रकरण में गवाह को धमकाने के मामले में भी गिरफ्तारी के चलते आजम खान के पेश न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। प्रकरण में आजम खान के धारा 313 के अंतर्गत बयान होने हैं।

गवाह को धमकाने का मामला मुहल्ला बेरियान निवासी नन्हे ने 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में वादी हैं, जबकि आजम खान आरोपित हैं।

कुछ लोगों ने उनके घर आकर आजम खान के खिलाफ गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसमें अभियोजन की गवाही पूरी हो गई थी।

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