Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 23 दिसंबर को होगी सुनवाई

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:48 PM (IST)

     समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब 23 दिसंबर को सुनवाई होगी।

    डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर तोड़ दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन लोगों ने ही भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। 11 लोगों की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में आरोप है कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खानली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।

    इन मुकदमों में पहले आजम खान नामजद नहीं थे, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खान को भी आरोपित बनाया था। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।

    इनमें छह मामलों में फैसला हो चुका है। पांच मामले अब भी विचाराधीन हैं। पांचों मामलों की एक साथ सुनवाई की जा रही है। बुधवार को सुनवाई होनी थी। पिछली तारीख पर बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए 23 दिसंबर नियत हुई है।