आजम खान के खिलाफ क्वॉलिटी बार प्रकरण में चार जनवरी को तय होंगे आरोप, साल 2019 में दर्ज हुई थी FIR
क्वॉलिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता आजम खान समेत अन्य आरोपितों पर बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके। इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए चार ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, रामपुर। क्वॉलिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता आजम खान समेत अन्य आरोपितों पर बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके। इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी नियत हुई है।
क्वॉलिटी बार का मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वॉलिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दिलवा दी थी।
बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था।
पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था। मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
पुलिस ने अग्रिम विवेचना में आजम खान को भी धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी माना था और आजम खां के खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि इसमें आरोप तय होने हैं। इसके लिए चार जनवरी की तिथि नियत है।

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