Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजम और अब्दुल्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें, दो पैन कार्ड मामले में सजा बढ़वाने के ल‍िए कोर्ट में हुई अपील

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:49 PM (IST)

     सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दो पैन कार्ड मामले में दोनों को 17 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दो पैन कार्ड मामले में दोनों को 17 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ दोनों ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। आजम खान के अधिवक्ता ने अपील में कुछ अतिरिक्त प्रपत्र दाखिल किए। अभियोजन की ओर से अब भी इसमें आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाए जाने के संबंध में एक अपील दाखिल की, जिसमें कहा है कि दो पैन कार्ड मामले में जिस धारा 467 में सात साल की सजा हुई है, उसमें इससे अधिक सजा का प्रविधान है। दोनों अपील पर अब 23 दिसंबर को सुनवाई होगी।


    उधर, पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से अब्दुल्ला को सात साल की सजा हुई, जिसे लेकर अभियोजन संतुष्ट नजर नहीं आया। सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा का कहना है कि आइपीसी की धारा 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी करना) में आजीवन कारावास की सजा का प्रविधान है।

    न्यायालय का फैसला मिलने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। उसमें यदि ऐसी कोई गुंजाइश होगी, जिसमें दंडादेश को बढ़ाया जा सकता है तो राज्य सरकार का प्रबल पक्ष रखते हुए सत्र न्यायालय में उसके लिए अपील दाखिल की जाएगी।