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    आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड मामले में फैसले का इंतजार, पूरी हो चुकी है दोनों पक्षों की बहस

    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:07 PM (IST)

    रामपुर कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों ने अपनी बहस पेश कर दी है, और अब अदालत के फैसले का इंतजार है। यह मामला दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है, जिस पर आयकर नियमों के उल्लंघन का आरोप है।

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    आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को इस मामले में फैसला आने की संभावना है।

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    दो पैन कार्ड से संबंधित प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। इनमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है।

    विधायक का आरोप है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया। एक पैन कार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है।

    पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खान भी आरोपित हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रावली अंतिम बहस में लगी थी।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। न्यायालय द्वारा सोमवार को फैसला सुनाया जा सकता है।