Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ 17 को आ सकता है फैसला, 6 साल पहले दर्ज हुआ था केस

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर 17 तारीख को अदालत फैसला सुना सकती है। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि दोनों ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है, और अब अदालत के फैसले का इंतजार है। इस मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 नवंबर को फैसला आ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो पैनकार्ड से संबंधित प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। इनमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।

    एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपित हैं। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

    गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रावली अंतिम बहस में लगी थी। अभियोजन द्वारा बहस हो चुकी थी। बचाव पक्ष की ओर से बहस जारी थी। शुक्रवार को भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष की बहस भी पूरी हो गई है। अब पत्रावली फैसले के लिए लग गई है। 17 को कोर्ट फैसला सुना सकती है।