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    लेगरूम स्पेस को सेंटीमीटर नहीं, इंच में लिखा; नियम उल्लंघन पर इस विमान कंपनी पर एक लाख जुर्माना

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:40 PM (IST)

    एयर इंडिया एक्सप्रेस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कंपनी ने लेगरूम स्पेस को इंच में दर्शाया था जबकि नियम के अनुसार इसे सेंटीमीटर में दिखाना अनिवार्य है। रामपुर के विधिक माप विज्ञान अधिकारी मनोज कुमार ने कंपनी को नोटिस जारी किया जिसके बाद कंपनी ने जुर्माना अदा कर दिया।

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    हवाई जहाज में लेगरूम का आकार इंच में लिखकर फंसे, एक लाख भरा जुर्माना।

    अनिल अवस्थी, रामपुर। विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए सीट के बीच लेगरूम का आकार सेंटीमीटर के बजाय इंच में लिख दिया। जबकि, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत मापन की इकाई का उल्लेखन व प्रदर्शन मीटर या सेंटीमीटर में करना अनिवार्य है। अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

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    इसी क्रम में विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस से एक लाख रुपये जुर्माना वसूल किया है। साथ ही कंपनी ने मापन की इकाई इंच की जगह सेंटीमीटर में दर्ज कर दी है।

    विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मार्च में अपनी वेबसाइट पर यात्रियों की सुविधा के संबंध में हवाई जहाज के लेगरूम स्पेस के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी। लेगरूम स्पेस का प्रदर्शन इंच में किया गया था।

    22 मार्च को रामपुर के विधिक माप विज्ञान अधिकारी मनोज कुमार की नजर विमानन कंपनी की इस सूचना पर पड़ी। उनका दावा है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत मापन की इकाई का उल्लेखन व प्रदर्शन मीटर या सेंटीमीटर के इतर नहीं किया जा सकता।

    अगर कोई ऐसा करता है तो वह इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने 22 मार्च को विमानन कंपनी के प्रबंध निदेशक को एक नोटिस जारी कर दिया। इसके जवाब में कंपनी की ओर से पहले तो तर्क देकर इसे सही ठहराने की कोशिश की गई।

    मगर विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने अधिनियम का बारीकी से हवाला देते हुए उनके तर्कों को खारिज कर दिया। साथ ही बताया कि यह एक कंपाउंडिंग आफेंस है, इसके तहत कंपनी एक लाख जुर्माना अदा कर बच सकती है।

    साथ ही वेबसाइट पर इंच में दर्शायी गई सूचना को इंच में बदल लें। इसके बाद कंपनी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए 22 अगस्त को एक लाख रुपये का जुर्माना अदा कर दिया है।

    इंडिगो भर चुकी है 4.5 लाख का जुर्माना

    एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो गलती की है, जनवरी में इंडिगो एयरलाइंस भी वही गलती कर चुकी है। उसने भी लेगरूम स्पेस को इंच में दर्शाया था। इस पर भी विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया था।

    इस पर 29 जनवरी को कंपनी ने 4.5 लाख रुपये का जुर्माना अदा किया था। विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अधिनियम के उल्लंघन पर कंपनी को एक इकाई मानते हुए उसके प्रति निदेशक के हिसाब से 50-50 हजार रुपये की दर से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

    चूंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कंपनी में एक ही डायरेक्टर हैं जिसके चलते उस पर एक लाख का जुर्माना लगा जबकि, इंडिगो एयरलाइंस में कंपनी के अतिरिक्त चार निदेशक थे, इसलिए उससे 4.5 लाख का जुर्माना वसूल किया गया।

    विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने लेगरूम स्पेश में मापन की इकाई इंच में दर्शाकर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के नियमों का उल्लंघन किया था। इसको लेकर कंपनी के निदेशक को नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना अदा कर दिया है।

    मनोज कुमार, विधिक माप विज्ञान अधिकारी