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    जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ीं; सात बार गैर जमानती वारंट के बाद भी हाजिर नहीं हुईं, अब ये नोटिस हुआ जारी

    Updated: Wed, 28 Feb 2024 08:33 AM (IST)

    Jayaprada Rampur News सात बार गैर जमानती वारंट के बाद जयाप्रदा के विरुद्ध फरारी का नोटिस जारी हुआ है।आचार संहिता उल्लंघन के मामले में छह मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर हो सकता है कुर्की का आदेश। पुलिस को कोर्ट ने हाजिर कराने के लिए आदेश दिए थे।

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    सात बार गैर जमानती वारंट के बाद जयाप्रदा के विरुद्ध फरारी का नोटिस

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सात बार गैर जमानती वारंट के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के विरुद्ध फरारी का नोटिस जारी किया है। पुलिस को उन्हें तलाश कर छह मार्च तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।

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    जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 2019 के लोकसभा चुनाव के दो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। तब वह रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं। स्वार में दर्ज प्राथमिकी में उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप है।

    दूसरा मामला केमरी थाने का है। इसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। तारीख पर नहीं आने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

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    गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के दिए थे आदेश

    फिर भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को विशेष टीम गठित कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। हालांकि पुलिस पूर्व सांसद को तलाश नहीं कर पाई। इसकी रिपोर्ट एसपी ने न्यायालय में प्रस्तुत की थी। मंगलवार को फिर दोनों मामलों की सुनवाई थी।

    छह मार्च को होगी अगली सुनवाई

    जयाप्रदा न्यायालय में हाजिर नहीं हुईं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अब छह मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। अधिवक्ता के मुताबिक इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर कुर्की का आदेश हो सकता है।