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    अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में भी फैसला जल्द, दाे जन्म प्रमाण पत्र और पैनकार्ड मामले में हो चुकी 7 साल की सजा

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैनकार्ड के बाद अब अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में भी जल्द फैसला आएगा। इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। पत्रावली अंतिम बहस पर लगी है। 20 नवंबर को अंतिम बहस होगी। अंतिम बहस के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा।

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    जागरण संवाददाता, रामपुर। दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैनकार्ड के बाद अब अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में भी जल्द फैसला आएगा। इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। पत्रावली अंतिम बहस पर लगी है। 20 नवंबर को अंतिम बहस होगी। अंतिम बहस के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा।

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    दो पासपोर्ट का मामला भी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। उनकी ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। प्राथमिकी में कहा है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।

    एक पासपोर्ट में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला आरोपित बनाए गए हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

    गौरतलब है कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट बनाए गए हैं। तीनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी प्राथमिकी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से कराई गई है।

    इनमें दो जन्म प्रमाण पत्र में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को 18 अक्टूबर 2023 को सात साल कारावास की सजा हुई थी, जबकि दो पैन कार्ड में आजम खां और अब्दुल्ला को 17 नवंबर को सात साल कारावास की सजा हुई थी। पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला आरोपित हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि अंतिम बहस के लिए अभियोजन पूरी तरह तैयार है।