सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले नहीं हुई बहस, जन्मतिथि को लेकर होनी है सुनवाई
सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में आज अदालत में बहस नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि को लेकर होगी। अदालत में जन्मतिथि को लेकर सुनवाई होनी है।

अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में नहीं हो सकी बहस
जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में मंगलवार को अधिवक्ताओं के कार्य न करने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। यह मामला फैसले के करीब पहुंच चुका है। पत्रावली अंतिम बहस में लगी है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष को अंतिम बहस करनी है।
पेनकार्ड से संबंधित प्राथमिकी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। इनमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पेन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था, जिसमें कहा कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पेन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।
एक पैन कार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने प्राथमिकी की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पेन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपित हैं। सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

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