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    आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के दो पासपाेर्ट मामले में टली सुनवाई, अब 27 नवंबर को होगी

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ पासपोर्ट मामले में अंतिम बहस शुरू हो गई है। बुधवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि गुरुवार यानिकि 27 नवंबर तय की गई है।

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    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ पासपोर्ट मामले में अंतिम बहस शुरू हो गई है। बुधवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि गुरुवार यानिकि 27 नवंबर तय की गई है।

    अब्दुल्ला पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। प्राथमिकी में कहा है कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है।

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    दूसरा पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 अब्दुल्ला के नाम 10 जनवरी 2028 को जारी हुआ था। गलत जानकारी देकर बनवाने पर उनका यह पासपोर्ट जब्त हो चुका है। इस मुकदमे में पुलिस ने जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र में अकेले अब्दुल्ला नामजद हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही पूरी हो चुकी है। पत्रावली अंतिम बहस में लगी है।