Abdullah Azam: आप नेता को धमकाने के मामले में अब्दुल्ला आजम बरी, 6 साल से चल रहा था केस
रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अब्दुल्ला पर आम आदमी पार्टी के नेता को धमकाने का आरोप था जिसकी शिकायत फैसल खां लाला ने दर्ज कराई थी। फैसल ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला और उनके समर्थक उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के एक मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें आरोप साबित न होने पर अब्दुल्ला को दोषमुक्त कर दिया है। इसमें अब्दुल्ला पर आम आदमी पार्टी के नेता को धमकाने का आरोप था।
अब्दुल्ला के खिलाफ यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला की ओर से दर्ज कराया गया था। 15 जुलाई 2019 को गंज कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में प्रदेश प्रवक्ता का कहना था कि वह आजम खां के राजनीतिक विरोधी हैं।
उनके जन विरोधी कार्यों की शिकायतें करते हैं। जौहर ट्रस्ट द्वारा आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने का मामला और यतीमखाना बस्ती उजाड़ने के मामले में भी लगातार पत्राचार करके जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की मांग कर रहे थे।
इस संबंध में आठ जुलाई 2019 को राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात कर शिकायत की थी। मेरे इन कार्यों से आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और समर्थक रंजिश रखते थे। अब्दुल्ला और उनके समर्थक मुझे रास्ते में आते-जाते जान से मारने की धमकी देने लगे।
उनके समर्थक मुझे फेसबुक पर गालियां देते थे और आजम खां के खिलाफ न बोलने के लिए धमकाते थे। गंज कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अब्दुल्ला आजम समेत तीन को नामजद किया था।
इनमें फसाहत अली खां शानू भी थे, जो अब भाजपा में हैं। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम नामजद थे। उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह मुकदमा एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा था।
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