तीन साल पहले नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
रामपुर की एक अदालत ने तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बरेली के मोहम्मद आशिक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आशिक ने 2022 में केमरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, रामपुर । न्यायालय ने तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बरेली के युवक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
घटना केमरी थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली महिला जिवाई जदीद गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती थी। ईंट भट्ठे पर बरेली के थाना नवाबगंज के ग्राम इस्लामनगर भोजीपुरा रोड गुलशन मस्जिद नाले पार के पास का रहने वाला मोहम्मद आशिक भी काम करता था। इस नाते युवक की महिला से जान पहचान हो गई। घर आना जाना हो गया।
13 जुलाई 2022 को युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
बचाव पक्ष ने युवक को बताया निर्दोष
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने युवक को निर्दोष बताया। अभियोजन ने घटना के समर्थन में नौ गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (14वें वित्त आयोग द्वारा सृजित) राजीव सरन ने शनिवार को मोहम्मद आशिक को घटना के लिए दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर 25 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।