UP Roadways: '... तो नहीं चलेगी बस', परिवहन निगम ने लागू किया ये नया नियम
परिवहन निगम ने राजस्व नुकसान रोकने व बस संचालन को बेहतर करने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब किसी भी रूट पर बस तभी संचालित की जाएगी, जब उसमे ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम ने राजस्व नुकसान रोकने व बस संचालन को बेहतर करने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब किसी भी रूट पर बस तभी संचालित की जाएगी, जब उसमें न्यूनतम 25 यात्री मौजूद हो। खासकर शाम व रात के समय इसका पालन जरूर किया जाएगा।
अक्सर शाम के समय रोडवेज बसों में सवारियां काफी कम मिलती हैं। महानगरों को जाने वाली बसों में भी कभी-कभी शाम के समय सवारियां काफी कम रहती हैं, लेकिन बसें दौड़ती रहती हैं। अब ऐसा नहीं होगा, यदि 25 से कम यात्री हुए तो बस का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को अब बस से 20 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी।
इससे अधिक सामान होने पर उसे बुक कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर चालक व परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पांच क्विंटल से कम वजन की व्यवसाय से जुड़ी सामान की बुकिंग के दौरान व्यक्ति का मौके पर मौजूद रहना जरूरी होगा।
अनुबंधित बस संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ ही बस संचालन पर रोक व चालक पर कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि नए नियम का आदेश डिपो के अधिकारियों को भेजा गया है। शाम व रात में यदि 25 से कम यात्री रहेंगे तो उस रूट पर बस का संचालन नहीं किया जाएगा।

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